मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को बताया कि जांच एजेंसी ने पुणे के एक कारोबारी अविनाश भोसले के खिलाफ धन शोधन मामले की जांच के तहत चार करोड़ रुपये मूल्य का एक भूखंड जब्त किया है। जब्त संपत्ति पर एबीआईएल (अविनाश भोसले इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड) का कॉरपोरेट कार्यालय है। अविनाश भोसले एबीआईएल समूह कंपनियों का प्रवर्तक है।
एजेंसी ने धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत जमीन जब्त करने का अस्थायी आदेश जारी किया है। भोसले के खिलाफ धन शोधन का ईडी का मामला शहर की पुलिस की प्राथमिकी पर आधारित है। आरोप लगाया गया है कि ‘रणजीत मोहिते ने मूल आवंटन शर्तों का उल्लंघन करते हुए भूमि एआरए प्रॉपर्टीज को हस्तांतरित कर दी थी।’
ईडी ने जून में विदेशी मुद्रा कानून के कथित उल्लंघन से जुड़ी एक अलग जांच के सिलसिले में भोसले और उनके परिवार के सदस्यों के तीन लक्जरी होटलों में शेयरों सहित 40 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की थी।