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हाफ़िज़ सईद को साढ़े 10 साल क़ैद की सज़ा

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एंटी टेरर कोर्ट ने अब तक चार मुक़दमों में सुनाई सज़ा

इस्लामाबाद। पाकिस्तान में लाहौर की एक आतंकवाद निरोधी अदालत ने मुंबई के 26/11 हमलों के मास्टरमाइंड और प्रतिबंधित संगठन जमात-उद-दावा के प्रमुख हाफ़िज़ मोहम्मद सईद को दो अलग-अलग मामलों में दोषी पाते हुए साढ़े दस साल क़ैद की सज़ा सुनाई है। अदालत ने उनकी संपत्ति को ज़ब्त करने के भी आदेश दिए हैं। उस पर एक लाख 10 हज़ार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।

बता दें कि हाफिज सईद को टेरर फंडिंग के दो मामलों में पंजाब की एक अदालत ने सजा सुनाई है। मुंबई में हुई आतंकी घटना में 166 लोगों की जान चली गई थी। उसे मुंबई हमलों (26 नवंबर 2008) का भी मास्टर माइंड माना जाता है।

अब तक चार मुक़दमों में सज़ा
हाफ़िज़ सईद को अब तक चार मुकदमों में सजा मिल चुकी है। हाफिज सईद के साथी ज़फ़र इक़बाल और यहया अज़ीज़ को भी साढ़े दस साल क़ैद और जुर्माने की सज़ा सुनाई गई है, जबकि अब्दुर्रहमान मक्की को छह महीने क़ैद की सज़ा सुनाई गई है। हाफ़िज़ सईद जुलाई, 2019 से ही गिरफ़्तार है। इससे पहले इसी साल फ़रवरी में लाहौर की इसी अदालत ने हाफ़िज़ सईद को दो मामलों में 11 साल क़ैद और तीस हज़ार रुपए जुर्मने की सज़ा सुनाई थी।


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