दो करोड़ रुपये जमा करने के लिए समय दिया
मुंबई। प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) की पूर्व प्रमुख चित्रा रामकृष्ण को एक्सचेंज में कामकाज के संचालन में चूक से संबंधित एक मामले में राहत दी है। सैट ने चित्रा को दो करोड़ रुपये की राशि जमा करने के लिए मोहलत दी है।
इससे पहले अपीलीय न्यायाधिकरण ने 11 अप्रैल को अपने आदेश में चित्रा रामकृष्ण की याचिका स्वीकार करते हुए छह सप्ताह के भीतर दो करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया था। सैट ने एनएसई को सेबी के आदेश के विपरीत रामकृष्ण के अवकाश से जुड़ी नकदी और बोनस के रूप में चार करोड़ रुपये से अधिक की राशि एस्क्रो खाते में जमा करने को कहा है। सेबी ने इस राशि को निवेशक संरक्षण कोष न्यास में जमा करने का निर्देश दिया था।
