मुंबई, 20 मई 2022 । सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद इंद्राणी मुखर्जी को शुक्रवार शाम को भायखला महिला जेल से रिहा कर दिया गया। अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या के आरोप में इंद्राणी पिछले साढ़े 6 साल से जेल की सलाखों के पीछे कैद थीं। जेल से रिहा होने के बाद इंद्राणी मुखर्जी ने कहा, “मैं बहुत खुश हूं, अभी घर जा रही हूं, आगे की कोई योजना नहीं है, अभी तो सिर्फ घर जाना है।” इससे पहले लोवर, बॉम्बे हाईकोर्ट से उनकी 7 जमानत अर्जी खारिज हो चुकी थी। बुधवार को देश की सर्वोच्च अदालत ने माना कि शीना बोरा की हत्या की जांच लंबी चलेगी, इसलिए लंबे समय तक इंद्राणी को जेल में नहीं रखा जा सकता है।
रिहाई के लिए इंद्राणी की ओर से 2 लाख रुपये का बांड विशेष सीबीआई अदालत में जमा करवाया गया है। हालांकि, इंद्राणी को अदालत द्वारा लगाई गई उन शर्तों को भी मानना होगा, जिसमें कहा गया है कि वे बिना स्थानीय पुलिस को बताये मुंबई से बाहर नहीं जा सकती हैं।
