ताज़ा खबर
OtherTop 10क्राइमताज़ा खबरबिज़नेसभारतराज्य

ब्लैक मनी मामले में अनिल अंबानी को राहत

Share

अदालत ने कहा- आयकर विभाग 17 नवंबर तक कार्रवाई न करे

मुंबई। बंबई हाईकोर्ट ने सोमवार को आयकर विभाग को निर्देश दिया कि वह रिलायंस समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी के खिलाफ 17 नवंबर तक कोई दंडात्मक कार्रवाई न करे। इनकम टैक्स विभाग ने अंबानी को ब्लैक मनी एक्ट के तहत नोटिस भेजकर पूछा था कि आखिर उन पर मुकदमा क्यों न चलाया जाए।
बता दें कि इनकम टैक्स विभाग ने 8 अगस्त 2022 को अंबानी को दो स्विस बैंक खातों में रखे 814 करोड़ रुपये से अधिक के अघोषित धन पर नोटिस जारी किया था और आरोप लगाया कि उन्होंने कथित रूप से 420 करोड़ रुपये की कर चोरी की है।

अंबानी ने इस नोटिस को चुनौती देते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने दावा किया कि काला धन कानून 2015 में लागू किया गया था, जबकि कथित लेनदेन वर्ष 2006-2007 और वर्ष 2010-2011 के हैं।


Share

Related posts

Republic Day Parade 2026: सिंदूर फॉर्मेशन से ब्रह्मोस तक, कर्तव्य पथ पर दिखी भारत की सैन्य शक्ति

samacharprahari

रूस की शक्तिशाली परमाणु पनडुब्बी गायब, नाटो देशों ने जारी किया अलर्ट

Amit Kumar

हाथ कांपते हैं, जेल में चाहिए ‘स्ट्रॉ’ और ‘सिपर’

samacharprahari

Coronavirus positive cases in India rise to 84, confirms Health Ministry

Admin

पूर्वांचल के 80 हजार आयकरदाता ले रहे राशन

Prem Chand

फ्रांस में जासूसी मामले में आइकिया पर लगा 12 लाख डॉलर का जुर्माना

samacharprahari