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ब्लैक मनी मामले में अनिल अंबानी को राहत

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अदालत ने कहा- आयकर विभाग 17 नवंबर तक कार्रवाई न करे

मुंबई। बंबई हाईकोर्ट ने सोमवार को आयकर विभाग को निर्देश दिया कि वह रिलायंस समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी के खिलाफ 17 नवंबर तक कोई दंडात्मक कार्रवाई न करे। इनकम टैक्स विभाग ने अंबानी को ब्लैक मनी एक्ट के तहत नोटिस भेजकर पूछा था कि आखिर उन पर मुकदमा क्यों न चलाया जाए।
बता दें कि इनकम टैक्स विभाग ने 8 अगस्त 2022 को अंबानी को दो स्विस बैंक खातों में रखे 814 करोड़ रुपये से अधिक के अघोषित धन पर नोटिस जारी किया था और आरोप लगाया कि उन्होंने कथित रूप से 420 करोड़ रुपये की कर चोरी की है।

अंबानी ने इस नोटिस को चुनौती देते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने दावा किया कि काला धन कानून 2015 में लागू किया गया था, जबकि कथित लेनदेन वर्ष 2006-2007 और वर्ष 2010-2011 के हैं।


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