अपीलीय न्यायाधिकरण ने जेट एयरवेज समाधान योजना मामले में पीएनबी की याचिका पर नोटिस जारी किया
मुंबई। सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने बंद पड़ी एयरलाइन जेट एयरवेज के लिए बोलियों को मंजूरी दिये जाने के खिलाफ राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) में अर्जी लगाई है। एनसीएलएटी की पीठ ने पीएनबी की अर्जी के साथ अंतरिम याचिका पर नोटिस जारी किया है। याचिका में समाधान योजना के क्रियान्वयन पर रोक लगाने का आग्रह किया गया है।
तीन सदस्यीय पीठ ने जेट एयरवेज के समाधान पेशवर के साथ कर्जदाताओं की समिति समेत अन्य पक्षों को दो सप्ताह के भीतर अपना जवाब देने को कहा है। पीएनबी से भी जवाबी हलफनामा दायर करने को कहा गया है। अपीलीय न्यायाधिकरण ने नोटिस जारी करने के बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए 21 सितंबर 2021 की तारीख निर्धारित की है।
बता दें कि पीएनबी ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की मुंबई पीठ द्वारा कालरॉक-जालान समूह की समाधान योजना को दी गई मंजूरी को चुनौती दी है। पीएनबी जेट एयरवेज मामले के समाधान पेशेवर द्वारा अपनी दावा राशि में लगभग 202 करोड़ रुपये की कमी किये जाने से असंतुष्ट है। उसका कहना है कि यह दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के तहत प्रक्रियाओं का पूर्ण उल्लंघन है।
इससे पहले, जेट एयरवेज केबिन क्रू एसोसएिशन ने भी श्रमिक संगठन भारतीय कामगार सेना के साथ अपीलीय न्यायाधिकरण में याचिका दायर कर जेट एयरवेज के लिए बोली को दी गई मंजूरी को चुनौती दी थी। एसोसिएशन और ट्रेड यूनियन ने अपनी याचिका में कहा कि समाधान योजना में जेट एयरवेज के कर्मचारियों के बकाये को शामिल नहीं किया गया।