बांका, 7 अक्टूबर। मां की हत्या के मामले में शनिवार को एक बेटे को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। एडीजे चतुर्थ के न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा ने इस मामले में अपनी अदालत में यह फैसला सुनाया है। न्यायालय ने मां की हत्या के आरोपी पवन कुमार को आजीवन कारावास की सजा के अलावा, दस हजार का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। जानकारी के मुताबिक, अभियुक्त पवन कुमार मंडल 19 जून 2020 को घरेलू विवाद में अपनी मां पदमा देवी को मारपीट कर उठाकर जमीन के फर्श पर पटक दिया था। जिसके बाद उनकी मां की मृत्यु मौके पर हो गई थी।
