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कोलेजियम के खिलाफ सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट राजी

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– जजों की नियुक्ति के लिए नई प्रक्रिया बनाए जाने की मांग

– राजनीतिक दखलअंदाजी रोकने में यह सिस्टम नाकाम

– 2015 में सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) को खारिज कर कोलेजियम सिस्टम को लागू किया गया था

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए मौजूदा कोलेजियम सिस्टम को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सर्वोच्च न्यायालय सहमत हो गया है। कोर्ट में एक याचिका के जरिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति प्रक्रिया में संशोधन की मांग की गई है।

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच के सामने याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट एम. जे. नेदुमपारा ने यह मामला उठाया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि जजों की नियुक्ति राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) के तहत होती थी। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2015 में एनजेएसी को खारिज करते हुए कोलेजियम सिस्टम को लागू किया था।

याचिका में यह भी कहा गया है कि कोलेजियम सिस्टम जजों की नियुक्ति के लिए लाया गया है और यह संविधान को लिखने जैसा है। इस सिस्टम का मकसद राजनीतिक दखलअंदाजी रोकना था, लेकिन यह इसमें फेल होता दिख रहा है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि वह मामले को लिस्ट करने के लिए कहेंगे।


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