प्रहरी संवाददाता, मुंबई
राज्य भर में सोमवार से ब्रेक चेन मुहिम के तहत सेक्शन 144 और नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। इस आदेश के तहत जिन अत्यावश्यक सुविधाओं को प्रतिबंधों से छूट दी गई थी, उनमें मंगलवार को कुछ अन्य नई सेवाओं को भी शामिल किया गया है। मंगलवार देर रात सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी की है।
अत्यावश्यक सेवाओं के तहत पेट्रोल पंप और पेट्रोलियम संबंधित उत्पादन जैसे रसोई गैस एजेंसी चालकों को छूट दी गई है। इसी तरह सभी प्रकार की कार्गो सेवाएं, डेटा सेंटर, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, आईटी, सूचना तकनीक से संबंधित महत्वपूर्ण मूलभूत सुविधाएं, सरकारी और प्राइवेट सुरक्षा एजेंसियों को भी छूट दी गई है।
सुबह 7 से रात 8 बजे तक इन्हें मिली इजाजत
अधिसूचना के तहत सेबी और सेबी से मान्यता प्राप्त संस्थाओं जैसे स्टॉक मार्केट, डिपॉजिट और क्लीयरिंग कॉरपोरेशन को छूट दी गई है, जबकि रिजर्व बैंक से संबंधित संस्थाएं जैसे प्राथमिक डीलर, सीसीआईएल, एनपीसीआई पेमेंट सिस्टम, नॉन बैंकिंग वित्तीय निगम, माइक्रोफाइनेंस संस्थाएं, वकीलों के कार्यालय, कस्टम हाउस एजेंट कार्यालय, लाइसेंस धारक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर ( वैक्सीन दवाइयां और जीवन रक्षक दवाइयों से संबंधित परिवहन सेवाएं) को सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक खुले रखने की सशर्त इजाजत दी है।
लगाई शर्त, वरना जुर्माना
सुबह 7 बजे से रात आठ बजे तक काम करने वाले लोगों को केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों के मुताबिक जल्द से जल्द कोरोना का टीका लगवाना होगा। जब तक इनका टीकाकरण नहीं होता, तब तक हर 15 दिन में कोरोना नेगेटिव आरटी- पीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट इन्हें अपने साथ रखनी होगी। 10 अप्रैल से इस निर्देशों का पालन अनिवार्य है। वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट या कोरोना वायरस आरटी- पीसीआर जांच की रिपोर्ट नहीं होने पर 1000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा।
यात्रियों को छूट
लंबी दूरी की रेल, बस अथवा विमान से यात्रा करने वाले अथवा यात्रा पर जाने का वैध टिकट उपलब्ध होने पर संबंधित यात्रियों को रात को 8 बजे से सुबह 7 बजे तक उनके गंतव्य तक जाने की छूट दी गई है। औद्योगिक कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों को उनकी शिफ्ट के अनुसार वैध पहचान पत्र के आधार पर रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक आने जाने की अनुमति दी गई है। विद्यार्थियों को भी परीक्षा केंद्र से घर तक यात्रा करने की इजाजत दी गई है, लेकिन उन्हें अपने साथ परीक्षा का हॉल टिकट रखना होगा।