डिजिटल न्यूज डेस्क, नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि असम अवैध अप्रवासी मामले में दायर याचिकाओं पर वह अगले महीने सुनवाई शुरू करेगा। असम के अवैध प्रवासियों से संबंधित नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर पांच दिसंबर को सुनवाई होगी।
सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा इस मामले का उल्लेख करने के बाद मामले को पांच दिसंबर तक टाल दिया। इस मामले पर मंगलवार को पांच जजों की संविधान पीठ सुनवाई करने वाली थी।
हमें थोड़ा समय चाहिए- सॉलिसिटर जनरल सॉलिसिटर जनरल ने अपने बयान में कहा, "मैं अपनी ओर से और भारत के अटॉर्नी जनरल की ओर से उल्लेख कर रहा हूं। कल आने वाला मामला नागरिकता संशोधन अधिनियम है। यदि मामले को थोड़ा टाला जा सकता है...यह दिवाली से पहले आखिरी कार्य सप्ताह है और हम सिर्फ एक संविधान पीठ से बाहर आया और इसलिए, हमें कुछ समय चाहिए।"
क्या है असम समझौता
नागरिकता अधिनियम में धारा 6ए को असम समझौते के अंतर्गत आने वाले लोगों की नागरिकता से निपटने के लिए एक विशेष प्रावधान के रूप में जोड़ा गया था। इसमें उल्लेख किया गया है कि 1985 में संशोधित नागरिकता अधिनियम के अनुसार 1 जनवरी 1966 को या उसके बाद, लेकिन 25 मार्च 1971 से पहले बांग्लादेश सहित निर्दिष्ट क्षेत्रों से असम आए हैं और तब से असम के निवासी हैं, उन्हें खुद को नागरिकता के लिए धारा 18 के तहत पंजीकरण कराना होगा।