प्रहरी संवाददाता, नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत दूसरे विधायकों के अयोग्यता संबंधित कार्यवाही के रिकॉर्ड प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने यह निर्देश दिया है।
ठाकरे गुट ने आरोप लगाया है कि रिकॉर्ड में जालसाजी हुई है। इस मामले की जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। पहले भी उद्धव ठाकरे ग्रुप की ओर से दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे और उनके विधायकों को एक अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा है। फिलहाल याचिका पर अगली सुनवाई आठ अप्रैल को होगी।
एकनाथ शिंदे और उनके समर्थक विधायकों को अयोग्य घोषित करने के लिए उद्धव गुट की ओर से जो आवेदन दिया गया था, उसे विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर ने खारिज कर दिया था।