मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कोस्टल रोड परियोजना के लिए टाटा गार्डन के पेड़ों को काटने पर रोक लगा दी है। बुधवार को हाई कोर्ट ने बीएमसी को निर्देश दिया कि मुंबई कोस्टल रोड परियोजना के लिए दक्षिण मुंबई में स्थित टाटा गार्डंस में 21 मई तक पेड़ों की कटाई बंद कर दे। न्यायमूर्ति एस. जे. काथावाला और न्यायमूर्ति एस. पी. तावडे की पीठ ने सोसाइटी ऑफ इंप्रूवमेंट ग्रीनरी एंड नेचर नामक संस्था की एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया। अगली सुनवाई 21 मई को होगी।
याचिका में मुंबई कोस्टल रोड परियोजना के लिए ब्रीच कैंडी स्थित टाटा गार्डन्स में पेड़ों को काटने के फैसले को चुनौती दी गई है। बीएमसी की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील आस्पी चिनॉय और वकील जोएल कार्लोस ने पीठ को बताया कि छह जनवरी 2021 में मनपा की वृक्ष प्राधिकरण समिति ने एक आदेश पारित कर परियोजना के लिए पेड़ों को काटे जाने की मंजूरी दी थी। चिनॉय ने पीठ को बताया, ’61 पेड़ों को काटा जाना था, जबकि 79 को दूसरे स्थान पर प्रतिरोपित किया जाना था। पेड़ों की कटाई पहले ही शुरू हो चुकी है और कुछ पेड़ अब तक काटे जा रहे हैं।’
