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ईडी ने इकबाल मिर्ची केस में 203 करोड़ की संपत्ति अटैच की

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मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दुबई में स्थित इकबाल मिर्ची के परिवार से संबंधित 15 संपत्तियों को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 (पीएमएलए) के तहत संलग्न कर दिया है। इन संपत्तियों में एक होटल मिडवेस्ट होटल अपार्टमेंट और 14 अन्य वाणिज्यिक और आवासीय संपत्तियां हैं। इन संपत्तियों का कुल मूल्य 203.27 करोड़ के बराबर है। इससे पहले, ईडी ने दिसंबर 2019 में ही 573 करोड़ की संपत्ति को अटैच करने के संदर्भ में 2 प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर जारी किया था। इस मामले में कुल 776 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच हो चुकी है।


ईडी ने पीएमएलए के प्रावधानों के तहत 26 सितंबर 2019 को इकबाल मेमन उर्फ ​​मिर्ची और अन्य आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। इस मामले में कपिल वधावन, धीरज वधावन और हुमायूं मर्चेंट सहित पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। विशेष पीएमएलए अदालत के समक्ष 09 दिसंबर 2019 को अभियोजन की शिकायत दर्ज की गई है और न्यायालय ने इस पर संज्ञान लिया है। न्यायालय ने आसिफ मेमन, जुनैद मेमन (इकबाल मिर्ची के दोनों पुत्रों) और हाजरा मेमन (इकबाल मेमन की पत्नी) के खिलाफ खुले गैर-जमानती वारंट जारी किए हैं। फिलहाल आगे की जांच जारी है।

 


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