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एल्गर परिषद-माओवादी मामले में रोना विल्सन, सुधीर धवले को जमानत

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मुंबई, 08 जनवरी 2025। बंबई उच्च न्यायालय ने एल्गर परिषद-माओवादी संबंध मामले में गिरफ्तार शोधकर्ता रोना विल्सन और कार्यकर्ता सुधीर धवले के लंबे समय से जेल में बंद रहने और मुकदमे की सुनवाई जल्द पूरी होने की संभावना नहीं होने के तथ्य पर गौर करते हुए जमानत दे दी। बचाव पक्ष के वकील ने दलील दी कि आरोपी 2018 से जेल में बंद हैं और विशेष अदालत द्वारा अब तक आरोप भी तय नहीं किए गए हैं। विल्सन और धवले को एक-एक लाख रुपये की जमानत प्रस्तुत करने और मुकदमे की सुनवाई के लिए विशेष एनआईए अदालत के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। पीठ ने कहा कि इस मामले में 300 से अधिक गवाह हैं, इसलिए जल्दी सुनवाई का पूरा होना संभव नहीं है।

बता दें कि यह मामला 31 दिसंबर, 2017 को पुणे में आयोजित एल्गर परिषद सम्मेलन में कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने से संबंधित है, जिसके कारण अगले दिन पुणे जिले के कोरेगांव-भीमा में हिंसा भड़क गई थी। पुणे पुलिस ने दावा किया था कि इस सम्मेलन को माओवादियों का समर्थन प्राप्त था। बाद में एनआईए ने जांच अपने हाथ में ले ली थी। इस मामले में गिरफ्तार किए गए 16 लोगों में से कई अब जमानत पर बाहर हैं। रोना विल्सन को जून 2018 में दिल्ली स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया गया था। जांच एजेंसियों ने उन्हें शहरी माओवादियों के शीर्ष नेताओं में से एक बताया है। सुधीर धवले सबसे पहले गिरफ्तार किए गए लोगों में से एक थे, उन पर प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का सक्रिय सदस्य होने का आरोप है।


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