नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को यस बैंक के सह-संस्थापक राणा कपूर को 466.51 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी। इस मामले की जांच ईडी कर रही थी।
जस्टिस सुधीर कुमार जैन ने राणा की जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया। इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने भी इस मामले से जुड़े 15 सह-आरोपियों को जमानत दी थी, जबकि कपूर को जमानत देने से इनकार कर दिया था।
निचली अदालत में ईडी ने इस आधार पर जमानत का विरोध किया कि अपराध में कपूर का हाथ था। राणा ने तर्क दिया कि चार्जशीट पहले ही दायर की जा चुकी है, इसलिए उन्हें हिरासत में रखनी से कोई मकसद पूरा नहीं होगा। राणा पर आरोप है कि साल 2017 से साल 2019 की अवधि के दौरान उसने जनता के धन की हेराफेरी की, इससे यस बैंक को 466.51 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
पिछले पोस्ट
