प्रहरी संवाददाता, मुंबई। साकीनाका रेप और मर्डर के मामले में आरोपी को कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है। आरोपी मोहन चौहान को दिंडोशी कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। गुरुवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इसे गंभीर मामला बताया है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में दोषी को कड़ी सजा देना जरूरी है। पिछले साल सितंबर में मोहन चौहान ने एक महिला के साथ रेप करने के बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी थी। 11 सितंबर को पीड़ित महिला की राजावाडी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी।
अभियोजन ने सजा का किया था अनुरोध
दरअसल, साकीनाका रेप और मर्डर मामले में अभियोजन पक्ष ने बुधवार को 45 वर्षीय दोषी के लिए मौत की सजा देने का अनुरोध किया था। अभियोजन ने कहा कि यह अपराध दुर्लभतम श्रेणी में आता है। बता दें कि इस मामले में पुलिस ने 10 सितंबर 2021 को ही एफआईआर दर्ज की थी और 28 सितंबर 2021 तक कोर्ट में चार्जशीट भी भेज दी थी।
फांसी की सजा
इससे पहले आरोपी मोहन चौहान को 30 मई को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (डिंडोशी अदालत) एच. सी. शेंडे ने भी रेप और मर्डर के लिए भारतीय दंड संहिता के विभिन्न प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया था। गुरुवार, 2 जून को अदालत ने दोषी को फांसी की सजा सुनाई।
महिलाओं की सुरक्षा को लेकर डर पैदा हुआ
अभियोजन पक्ष की ओर से पेश अधिवक्ता महेश मुले ने अदालत में दलील दी थी कि यह एक महिला और वह भी अनुसूचित जाति की महिला के खिलाफ अपराध है, जो इसे और गंभीर बनाता है। उन्होंने कहा कि यह रात के समय एक असहाय, अकेली महिला पर एक भीषण हमला है, जिससे मुंबई जैसे महानगर में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर डर पैदा किया है।