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वसूली केस में ‘लापता’ कमिश्नर के खिलाफ वारंट जारी

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प्रहरी संवाददाता, मुंबई। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह उगाही मामले में महीनों से ‘लापता’ चल रहे हैं। उनकी तलाश क्राइम ब्रांच की टीम कर रही है। एंटीलिया विस्फोटक मामले में परमबीर सिंह को आरोपी बनाया गया था। उसके बाद वह छुट्टी पर चले गए थे। तभी से फरार हैं।

सरकार ने रोक दी सैलरी
मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर के खिलाफ गुरुवार को ठाणे की एक अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। बुधवार को ही महाराष्ट्र सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए उनकी सैलरी रोक दी थी।

अब ठाणे की एक अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। आईपीएस अधिकारी के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया जा चुका है, लेकिन जांच एजेंसियां अब तक उनका पता नहीं लगा पाई हैं।

आईपीसी की कई धाराओं में आरोपी
अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि वसूली मामले के आरोपी परमबीर सिंह आईपीसी की कई धाराओं में आरोपी हैं। कोर्ट पुलिस को निर्देश देती है कि वह आरोपी को गिरफ्तार करे और कोर्ट के सामने पेश करे। ठाणे के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट आर. जे. तांबे ने ये वारंट जारी किया है।

देश छोड़ कर भाग गए हैं सिंह
महाराष्ट्र सरकार फिलहाल मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर को भोगड़ा घोषित करने की कोशिश में है। परमबीर सिंह को कई बार कोर्ट के सामने पेश होने के लिए समन भेजे जा चुके हैं। हालांकि उनका कोई सुराग नहीं है। जांच एंजेसियों को संदेह है कि शायद परमबीर सिंह देश छोड़कर कहीं भाग गए हैं।


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