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बेटी से रेप मामले में पिता को मौत की सजा

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पलवल, 7 अक्टूबर : हरियाणा के पलवल में नाबालिग बेटी के साथ 3 साल तक दुष्कर्म करने के मामले में दोषी पिता को मौत की सजा सुनाई गई है। अदालत ने दोषी पर 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया था कि उसका पिता तीन साल से उसके साथ रेप करता आ रहा है। वो इस दौरान गर्भवती भी हो गई। न्यायाधीश प्रशांत राणा की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बेटी से बलात्कार के आरोपी पिता को फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आदेश दिए कि पीड़ित लड़की को साढ़े 7 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए। वर्ष 2020 से यह मामला फास्ट्रेक कोर्ट में चल रहा था। साल 2020 में जिला के गांव मानपुर की रहने वाली एक नाबालिगा की तरफ से महिला थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। मामले में उसने अपने ही पिता जिले सिंह पर उसके साथ करीब 3 साल तक बलात्कार करने की बात कही थी।


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