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बाबरी के आरोपियों के बयान के लिए वीडियो कांफ्रेंस की सुविधा नहीं

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लखनऊ। सीबीआई की विशेष अदालत ने बाबरी विध्वंस मामले के 10 आरोपियों, लालकृष्ण आडवाणी, कल्याण सिंह, महंत नृत्य गोपाल दास सहित अन्य लोगों का बयान दर्ज करने के लिए वीडियो कांफ्रेंस की व्यवस्था नहीं करने पर प्रशासन को फटकार लगाई। मंगलवार को अदालत ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के प्रति नाराजगी जताई।

एनआईसी को दिया था निर्देश
विशेष न्यायाधीश एस. के. यादव ने अपने आदेश में कहा कि अदालत ने एनआईसी को निर्देश दिया था कि दस आरोपियों के घर वीडियों लिंक की व्यवस्था करें, लेकिन अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आयी है। अदालत 24 जून तक इंतजार करेगी अगर तब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आयी तो एनआईसी को फिर से चिटठी लिखी जायेगी। अदालत ने एनआईसी के निदेशक को चिट्टी लिखकर उनसे दस अभियुक्तों के बयान वीडियो कांफेंस के जरिए दर्ज कराने की व्यवस्था करने का निर्देश दिया था। अदालत ने 18 जून को पूरे मामले से उप्र सरकार के प्रमुख सचि न्याय को भी अवगत करा दिया था।

तकनीकी व्यवस्था नहीं थी
बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने मंगलवार को पंद्रहवे अभियुक्त धर्मदास का बयान दर्ज किया। वह अपने वकील अवधेश कुमार एवं एस. के. शर्मा के साथ अदालत में पेश हुए थे। अदालत ने उनसे लगभग 1050 सवाल पूंछे जिसके उन्होंने जवाब दिये। उन्होंने विध्वंस में या उसके लिए कथित रूप से किए गए षडयंत्र में संलिप्तता से इंकार किया। मंगलवार को इस मामले के अन्य अभियुक्त महंत नृत्य गोपाल दास का वीडियो कांफ्रेस के जरिये बयान दर्ज हेाना था, लेकिन तकनीकी व्यवस्था नहीं हो पाने के कारण उनका बयान दर्ज नहीं हो सका।


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