पुणे। महाराष्ट्र के पुणे में 24 वर्षीय महिला से बलात्कार करने और उसे गर्भपात के लिए मजबूर करने के आरोप में शिवसेना के एक स्थानीय नेता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया कि महिला की शिकायत पर भारतीय कामगार सेना के महासचिव रघुनाथ कुचिक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार) और 313 (महिला की सहमति के बिना गर्भपात) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
अधिकारी के अनुसार, कुचिक की सोशल मीडिया के जरिए महिला से दोस्ती हुई थी। शिकायत के मुताबिक, कुचिक ने महिला से शादी का वादा कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। शिकायतकर्ता जब गर्भवती हुई, तो उसे गर्भपात कराने के लिए मजबूर किया गया।
हालांकि शिवसेना के उप नेता कुचिक ने आरोपों को बेबुनियाद बताया और दावा किया कि महिला ने उसे “हनी-ट्रैप” में फंसाया गया है। कुचिक का कहना है कि उनके खिलाफ राजनीतिक षडयंत्र है और उन्हें बदनाम व ब्लेकमेल करने के लिए केस दर्ज कराया गया है।

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