नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय निकाय चुनाव में आरक्षण संबंधी महाराष्ट्र सरकार के आवेदन पर सुनवाई के लिए सहमति जताई है।
सूत्रों के मुताबिक, महाराष्ट्र सरकार के आवेदन पर सुप्रीम कोर्ट 19 जनवरी को सुनवाई करेगी। राज्य सरकार ने अपने आवेदन में 15 दिसंबर का सुप्रीम कोर्ट का आदेश वापस लेने का अनुरोध किया है।
अदालत ने राज्य के चुनाव आयोग को स्थानीय निकायों की 27 पर्सेंट सीटों को सामान्य श्रेणी की सीटों के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश दिया था। ये सीटें पहले अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षित थीं।
राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शेखर नफड़े ने जस्टिस ए.एम. खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सी.टी. रविकुमार की पीठ से कहा कि इस मामले में एक आवेदन सोमवार को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से दायर किया गया है। राज्य सरकार के वकील ने बुधवार या शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई करने का अनुरोध किया।