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आईएसआई मार्क के दुरुपयोग के मामले में मुंबई में छापा

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बीआईएस अधिकारियों ने मेट्रो कैश एंड कैरी इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड पर मारा छापा
भारी मात्रा में अप्रमाणित खिलौने जब्त
मुंबई। भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) की मुंबई शाखा ने आईएसआई मार्क के दुरुपयोग के मामले में मुंबई के एक खिलौना दुकान पर छापा मार कर भारी मात्रा में अप्रमाणित खिलौने जब्त किए हैं।

बीआईएस की एक टीम ने गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों का उल्लंघन करने और आईएसआई चिह्न के दुरुपयोग के मामले में मेट्रो कैश एंड कैरी इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड (बोरीवली पूर्व) में छापा मारा। इस दुकान को बिना मार्क (बीआईएस मानक चिह्न) के इलेक्ट्रिक और गैर-इलेक्ट्रिक खिलौनों की बिक्री में लिप्त पाया गया है।

बता दें कि बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने पिछले साल से सभी प्रकार के खिलौनों को प्रमाणित मानदंड व सुरक्षा के मानकों के साथ बेचने को अनिवार्य किया था। भारत सरकार के गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों का उल्लंघन को दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा गया है। बीआईएस अधिनियम 2016 के अनुसार दो साल तक की कैद या न्यूनतम 2,00,000 रुपये का जुर्माना या दोनों सजा का प्रावधान है।


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