मुंबई। प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लगाये गये छह करोड़ रुपये के जुर्माने पर रोक लगा दी है। बाजार नियामक सेबी ने एनएसई पर यह यह जुर्माना शेयर बाजार कारोबार से अलग दूसरी कंपनियों में कथित रूप से निवेश किये जाने को लेकर लगाया था।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अक्टूबर में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) पर छह करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। यह जुर्माना शेयर बाजार से असंबद्ध छह कंपनियों में कथित निवेश को लेकर लगाया गया था। कैम्स और पावर एक्सचेंज इंडिया लि. (पीएक्सआईएल), एनएसईआईटी लि., एनएसडीएल ई-गवर्नेन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लि. (एनईआईएल), मार्केट सिम्पलिफाइड इंडिया लि. (एमएसआईएल) और रिसिवेबल्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (आरएक्सआईएल) में निवेश किया गया था।
सेबी ने कहा था कि एनएसई का सीधे या अपनी पूर्ण अनुषंगी इकाई एनएसआईसीएल के जरिये इन कंपनियों में निवेश शेयर बाजार की उसकी गतिविधियों से संबद्ध नहीं है और उसने नियामक से इस बारे में कोई मंजूरी नहीं ली थी। एनएसई ने प्रतिभूति अनुबंध (नियमन) (शेयर बाजार और समाधोशन निगम) (एसईसीसी नियमन) नियमों का भी उल्लंघन किया है। एनएसई ने सेबी के इस आदेश को अपीलीय न्यायाधिकरण में चुनौती दी थी। न्यायाधिकरण ने 11 दिसंबर को पारित आदेश में एनएसई पर सेबी द्वारा लगाये गये जुर्माने पर रोक लगा दी। मामले पर अंतिम सुनवाई 29 जनवरी, 2021 को होगी।

पिछले पोस्ट