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अलवर गैंगरेप के चार आरोपियों को उम्रकैद

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पति को बंधक बनाकर पत्‍नी से गैंगरेप करने वाले 5 आरोपियों की सजा का ऐलान

अलवर। अलवर के थानागाजी थाना इलाके में करीब सवा साल पहले हुए बहुचर्चित गैंगरेप केस में एससी-एसटी कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट में सभी पांचों आरोपियों को दोषी करार दिया है। चार दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है, जबकि एक दोषी को 5 साल की सजा सुनाई गई है।

एससी-एसटी कोर्ट के जज बृजेश कुमार ने अलवर गैंगरेप मामले की सुनवाई करते हुए चार दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इनमें दोषी हंसराज को अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई गई है, जबकि पांचवें दोषी मुकेश को 5 साल की सजा सुनाई गई है।

पूरे प्रदेश को हिलाकर रख देने वाला यह मामला 2 मई 2019 को दर्ज किया गया था। घटनाक्रम के अनुसार आरोपियों ने राह से गुजर रहे एक दलित दंपत्ति को बंधक बना लिया था। उसके बाद 5 आरोपियों ने पति के साथ मारपीट की व बंधक बनाकर उसके सामने ही उसकी पत्नी से सामूहिक दष्कर्म किया था। आरोपियों ने इस पूरे घटनाक्रम का अश्लील वीडियो बना लिया था। बाद में उसे सोशल मीडिया में वायरल कर दिया था।

थानागाजी पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद 18 मई 2019 को 5 आरोपियों अशोक, इंद्राज, महेश, हंसराज और छोटेलाल के खिलाफ गैंगरेप, डकैती, धमकी, अवैध वसूली और एससी-एसटी एक्ट में दोषी मानते हुए कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी, जबकि मुकेश कुमार पर अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने का जुर्म प्रमाणित मानते हुए कोर्ट में चालान पेश किया था।

पुलिस ने दो तीन आरोपियो छोटेलाल, इंद्राज और अशोक के खिलाफ भादंवि की धारा 147, 149, 323, 341, 354 ख, 376d, 506, 342, 386, 384, 395,327,365 के साथ ही एससी-एसटी एक्ट की विभिन्न धाराओं के अलावा आईटी एक्ट 67, 67A की सभी धाराओं में आरोपियों को दोष प्रमाणित मानते हुए चार्जशीट पेश की थी। हंसराज के खिलाफ उसके तीनों साथियों के साथ लगाई गई धाराओं के अतीरिक्त 376 (2) एन की अतीरिक्त धारा में चालान किया गया था। पांचवें आरोपी मुकेश के खिलाफ आईटी एक्ट 67, 67 ए 4/6 महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम में चालान पेश किया गया था।


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