ईडी केस में 31 जुलाई तक जेल में रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट से जमानत के बावजूद नहीं भरा बॉन्ड
डिजिटल न्यूज डेस्क, दिल्ली। शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 8 अगस्त तक बढ़ा दी है। केजरीवाल को तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया था। ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी उन्हें 31 जुलाई तक जेल में ही रहना होगा। दरअसल, 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दे दी थी, लेकिन उनकी तरफ से अब तक बेल बॉन्ड नहीं भरा गया है।
बता दें कि केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। ऊज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें कस्टडी में भेज दिया था। उनके खिलाफ दूसरा मामला सीबीआई का है, जिसमें उन्हें 26 जून को अरेस्ट किया गया था। कोर्ट ने इस मामले में मनीष सिसोदिया, भारत राष्ट्र समिति की नेता के. कविता और अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत भी 31 जुलाई तक बढ़ा दी है।
CBI केस में जमानत पर फैसला 29 जुलाई को
इससे पहले, 17 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका और अंतरिम जमानत की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था। करीब ढाई घंटे तक चली बहस के बाद कोर्ट ने कहा था कि जमानत याचिका पर सुनवाई 29 जुलाई को होगी।
हालांकि 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी थी। जस्टिस संजीव खन्ना ने जमानत देते हुए कहा था कि केजरीवाल 90 दिन से जेल में हैं। इसलिए उन्हें रिहा किए जाने का निर्देश देते हैं। हम जानते हैं कि वह चुने हुए नेता हैं और ये उन्हें तय करना है कि वे मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं या नहीं।
शराब नीति केस में ईडी की सातवीं सप्लिमेंट्री चार्जशीट दाखिल
9 जुलाई को ही ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में सातवीं सप्लिमेंट्री चार्जशीट पेश की थी। 208 पेज की इस चार्जशीट में दिल्ली के सीएम केजरीवाल को केस का सरगना और साजिशकर्ता बताया गया है। चार्जशीट में कहा गया कि स्कैम से मिला पैसा आम आदमी पार्टी पर खर्च हुआ है।
