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फ्रांस में जासूसी मामले में आइकिया पर लगा 12 लाख डॉलर का जुर्माना

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वर्साय। फ्रांस की एक अदालत ने फर्नीचर निर्माता कंपनी आइकिया पर फ्रांस में संघ के प्रतिनिधियों, कर्मचारियों और कुछ ग्राहकों की जासूसी का अभियान चलाने के मामले में 10 लाख यूरो (12 लाख अमेरिकी डॉलर) का जुर्माना लगाया है। आइकिया के दो पूर्व कार्यकारी अधिकारियों को दोषी पाया गया। उन्हें जुर्माने के साथ ही निलंबित कारावास की सजा सुनाई गई है। हाई प्रोफाइल मुकदमे के 13 अन्य प्रतिवादियों में से कुछ को बरी कर दिया गया, जबकि कुछ को निलंबन की सजा सुनाई गई है।
इस गलत कृत्य का खुलासा करने वाले आइकिया फ्रांस के पूर्व कर्मी अबेल अमारा ने फैसले को “नागरिकों की सुरक्षा में बड़ा कदम बताया…मुझे इस बात की खुशी है कि फ्रांस में न्याय है।” वर्साय अदालत में न्यायाधीशों ने पाया कि आइकिया की फ्रेंच सहायक कंपनी ने वर्ष 2009 से 2012 के बीच गड़बड़ी पैदा करने वाले कर्मियों को अलग करने तथा शिकायत करने वाले ग्राहकों के लिए जासूसी का इस्तेमाल किया। मजदूर संघों का आरोप है कि आइकिया फ्रांस ने अवैध तरीके से पुलिस फाइल हासिल करने और अवैध रूप से व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा करने जैसे फर्जी तरीकों से व्यक्तिगत आंकड़े जुटाए। आइकिया फ्रांस के वकीलों ने हालांकि इस बात से इनकार किया कि कंपनी की “सामान्य रूप से जासूसी” की कोई रणनीति थी।


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