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दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा

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कानपुर, 23 नवंबर 2024। कानपुर फास्ट ट्रैक कोर्ट 41 ने युवती से दुष्कर्म के आरोपी मेडिकल स्टोर संचालक को 10 साल कैद और 45 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि का 75 प्रतिशत पीड़िता को दिया जाएगा।

बता दें कि शादीशुदा मेडिकल स्टोर संचालक ने पीड़िता से दूसरी शादी रचाई थी। पत्नी ने कोर्ट में गवाही दी थी कि उसकी सहमति के बाद ही पति ने दूसरी शादी की थी।

मामला 14 साल पहले साल 2011 की है। कानपुर के सचेंडी निवासी गोविंद द्विवेदी मेडिकल स्टोर संचालक थे। पुलिस के मुताबिक, उनके मेडिकल स्टोर में एक युवती काम करती थी। आरोप था कि युवती को नशीली दवा पिलाकर गोविंद ने उसके साथ दुष्कर्म किया। साथ ही पीड़िता ने बताया था कि गोविंद ने धमकाया था कि किसी को भी इस बारे में बताने पर तेजाब फेंक देगा। पुलिस का कहना है कि आरोपी की धमकी के बाद पीड़िता डर गई थी।


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