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महारेरा ने 20,000 रियल एस्टेट ब्रोकर का पंजीकरण किया निलंबित

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डिजिटल न्यूज़ डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र के रियल एस्टेट नियामक (महारेरा) ने 20,000 रियल एस्टेट ब्रोकर का पंजीकरण निलंबित कर दिया है। इससे राज्य में पंजीकृत एजेंट की संख्या केवल 13,000 रह गई है। महारेरा ने आगाह किया है कि नियामक उन डेवलपर्स के पंजीकरण को रद्द करने में संकोच नहीं करेगा, जो अयोग्य एजेंट के साथ काम करना जारी रखेंगे।

नियामक ने साल 2017 में प्रॉपर्टी लेनदेन सेक्टर में बिचौलियों का पंजीकरण शुरू किया था। उसके पास कुल 47,000 एजेंट पंजीकृत थे। इस साल की शुरुआत में उसने अपने लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं कराने पर 13,785 एजेंट का पंजीकरण रद्द कर दिया था।

आधिकारिक बयान के अनुसार, महारेरा के रियल एस्टेट एजेंट पात्रता प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं करने या निगरानी संस्था की वेबसाइट पर प्रमाणपत्र साझा (अपलोड) नहीं करने के लिए अतिरिक्त 20,000 एजेंट के पंजीकरण को एक वर्ष के लिए निलंबित कर दिया गया है। इन 20,000 एजेंट के लाइसेंस का नवीनीकरण किया जा सकता है यदि वे प्रशिक्षण पूरा कर लें, पात्रता प्रमाणपत्र प्राप्त कर लें और उसे एक वर्ष के भीतर मंच पर साझा कर दें।

एक अधिकारी ने बताया कि एजेंट के रूप में पंजीकृत होने के लिए अगले महीने करीब 5,500 नए उम्मीदवारों के दावेदारी पेश करने की संभावना है। महारेरा के चेयरमैन अजय मेहता ने कहा कि एक एजेंट महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उनके लिए रियल एस्टेट (विनियमन व विकास) अधिनियम 2016 से अच्छी तरह वाकिफ होना आवश्यक है।

एजेंट के लिए प्रशिक्षण लेना, परीक्षा उत्तीर्ण करना और प्रमाणन प्राप्त करना अनिवार्य है। यह निर्णय 10 जनवरी, 2023 को लिया गया था। इसे एक जनवरी, 2024 को सभी एजेंट के लिए अनिवार्य किया गया है।


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