विदेशी नागरिक 13 जनवरी 2022 को गिरफ्तार किया गया था
डिजिटल न्यूज डेस्क, महाराजगंज। उत्तर प्रदेश (यूपी) के महाराजगंज जिले की एक अदालत ने फर्जी वीजा और पासपोर्ट के आधार पर नेपाल जाने की कोशिश करते समय गिरफ्तार किए गए ईरानी नागरिक को दोषी करार देते हुए उसे दो साल की कैद की सजा सुनाई है। उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अपर सत्र न्यायाधीश पवन कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने आरोपी ईरानी नागरिक 38 वर्षीय हुसैन हमीदिया को दोषी करार देते हुए दो वर्ष की सजा सुनाई और 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने कहा कि अगर दोषी जुर्माना नहीं भरता है, तो उसे एक महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) आतिश कुमार सिंह ने बताया कि भारत से नेपाल जा रहे ईरानी नागरिक को भारत-नेपाल सीमा के सोनौली इलाके में आव्रजन विभाग ने 13 जनवरी 2022 को गिरफ्तार किया था। जांच के बाद उसका वीजा और पासपोर्ट दस्तावेज फर्जी पाया गया था।
विदेशी नागरिक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 419 (प्रतिरूपण द्वारा धोखाधड़ी) और 420 (धोखाधड़ी), 467, 468, 471 (दस्तावेजों में हेराफेरी) और विदेशी अधिनियम की धारा 14 के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने विवेचना पूरी कर आरोप पत्र दाखिल किया।