मुंबई, 7 अप्रैल 2022 । दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को स्पाइसजेट के प्रमोटर अजय सिंह को एक कथित धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण दिया है। यह मामला कुछ व्यक्तियों को विमानन कंपनियों के शेयरों का ट्रांसफर करने से संबंधित है। जस्टिस अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने कहा, ‘सुनवाई की अगली तारीख तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी।’ उन्होंने मामले में सिंह की अग्रिम जमानत याचिका को आगे विचार के लिए 24 मई को सूचीबद्ध किया।
इधर स्पाइसजेट के प्रमोटर और एमडी अजय सिंह अपने ऊपर लगाए गए धोखाधड़ी के मामले को पूरी तरह महत्वहीन करार दिया। उन्होंने कहा कि वह इस गलत शिकायत को बंद कराने के लिए जांच में पूरा सहयोग करेंगे।
कारोबारी संजीव नंदा ने अजय सिंह पर आरोप लगाया कि शेयर खरीद समझौते के तहत उसने स्पाइस जेट के 10 लाख शेयर के बदले 10 लाख रुपए दिए थे। लेकिन उसके नाम पर शेयर ट्रांसफर नहीं किया गया। इस पर नंदा ने अजय सिंह के खिलाफ पुलिस में धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई।
