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रेपिस्ट को मौत तक आजीवन कारावास

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प्रतापगढ़ कोर्ट ने 20 दिनों में रेप केस की सुनवाई पूरी की

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ कोर्ट ने रेप केस के मामले को 20 दिन में सुनवाई पूरी कर ऐतिहासिक निर्णय लिया है। 11 साल की बच्ची से रेप के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने चार्जशीट दायर होने के 20 दिन में ही रेपिस्ट को उसके गुनाहों की सजा सुना दी।
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट के जज पंकज श्रीवास्तव ने रेप केस की सुनवाई की। कोर्ट के आदेश के मुताबिक, बच्ची से रेप का दोषी राजकुमार मॉर्य अब अंतिम सांस तक जेल में सजा काटेगा।
दरअसल, 10 जून 2022 को घर में घुसकर आरोपी ने 11 साल की किशोरी के साथ रेप किया था। कोर्ट ने रेप के दोषी पर 31 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है, जिसे पीड़िता को दी जाएगी।


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