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महाराष्ट्र सरकार के मेट्रो कार शेड प्रोजेक्ट पर केंद्र का रोड़ा

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हाईकोर्ट से कहा- इस जमीन पर हमारा मालिकाना हक
मुंबई। केंद्र सरकार ने सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में एक हलफनामा पेश करते हुए दावा किया कि कांजुरमार्ग इलाके की एक जमीन पर उसका मालिकाना हक है। इस जमीन पर महाराष्ट्र सरकार ने मेट्रो कार शेड बनाने का प्रस्ताव रखा था। राज्य सरकार का दावा है कि एक निजी फर्म ने धोखाधड़ी से मालिकाना आदेश प्राप्त किया था। न्यायमूर्ति ए.के. मेनन की एकल पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 13 जून तय की है।

बता दें कि इस जमीन के मालिकाना हक को लेकर केंद्र और महाराष्ट्र सरकार के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। राज्य सरकार ने मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए करीब 100 एकड़ जमीन पर कार शेड बनाने का प्रस्ताव रखा था।

मार्च में महाराष्ट्र सरकार को पता चला कि हाईकोर्ट ने अक्टूबर 2020 में एक निजी फर्म आदर्श वाटर पार्क एंड रिसोर्ट्स को कांजुरमार्ग क्षेत्र में 6,000 एकड़ से अधिक भूमि पर स्वीकृति का आदेश दिया है।

राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में एक आवेदन दायर किया था, जिसमें आदेश को चुनौती दी गई। सरकार का कहना था कि फर्म ने जानबूझकर महाराष्ट्र सरकार को मुकदमे का पक्षकार नहीं बनाया। राज्य सरकार के वकील ने दलील दी कि कांजुरमार्ग में 6000 एकड़ से अधिक भूमि में से 1800 एकड़ जमीन राज्य सरकार की है, लगभग 120 एकड़ केंद्र की और लगभग 200 एकड़ भूमि पार्सल है।
सोमवार को केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार के आवेदन के जवाब में अपना हलफनामा सौंपा और दोहराया कि जमीन पर उसका मालिकाना हक है। हलफनामे में कहा गया कि जमीन केंद्र के कब्जे में है।


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