मुंबई, 14 मार्च 2022 । एक विशेष पीएमएलए अदालत ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को कथित धनशोधन मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया। एनसीपी नेता देशमुख को ईडी ने 2 नवंबर, 2021 को गिरफ्तार किया था। वह इस समय न्यायिक हिरासत में हैं।
न्यायाधीश ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह मानने के लिए ‘पर्याप्त सबूत’ हैं कि वह धनशोधन मामले में ‘शामिल’ थे। यह देशमुख की पहली नियमित जमानत याचिका थी। इससे पहले, विशेष अदालत ने तकनीकी आधार पर दायर डिफ़ॉल्ट जमानत के लिए उनकी याचिका खारिज कर दी थी।
बता दें कि देशमुख पर मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह द्वारा भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद ईडी और सीबीआई ने मामले दर्ज किए। ईडी का मामला यह है कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री रहते हुए देशमुख ने कथित तौर पर अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया और सचिन वेज़ के माध्यम से मुंबई के विभिन्न बारों से 4.70 करोड़ रुपये एकत्र किए।