मुंबई, 25 अप्रैल 2022 । बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को हनुमान चालीसा विवाद मामले में गिरफ्तार निर्दलीय विधायक दंपति रवि राणा और नवनीत राणा को बॉम्बे हाई कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने दंपति की एक रिट याचिका खारिज कर दी है। दंपति ने अपनी गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की थी।
दरअसल, राणा दंपति के खिलाफ पुलिस ने आईपीसी की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था जिसमें 124 ए और 153 ए (शत्रुता को बढ़ावा देना) शामिल है । इसके अलावा दपंती के बॉम्बे पुलिस एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया गया था। दूसरी FIR में आईपीसी की धारा 353 (सरकारी कार्यों में अडचन डालने) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
कोर्ट ने दोनों FIR को कम्बाइन करने से भी इनकार कर दिया है। कोर्ट का मानना है कि दोनों ही अलग घटनाएं हैं और दो अलग-अलग मामले हैं इसलिए इसे कम्बाइन नहीं किया जाएग। हालांकि, दूसरी FIR के तहत गिरफ़्तारी से पहले कोर्ट ने मुंबई पुलिस को 72 घंटे पहले नोटिस जारी करने का आदेश दिया है।
