ताज़ा खबर
OtherPoliticsTop 10ताज़ा खबरभारतराज्य

बाबरी विध्वंस मामला: आरोपियों को बरी करने के फैसले को चुनौती

Share

अदालत ने याचिका पर की सुनवाई
लखनऊ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में बाबरी विध्वंस मामले में पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की वरिष्ठ नेता उमा भारती समेत सभी 32 आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली रिव्यू पिटीशन पर सोमवार को सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पाया कि मामले में पुनरीक्षण याचिका पोषणीय नहीं है, लिहाजा न्यायालय ने याचिका को अपील में परिवर्तित करने का आदेश दिया है।

मामले की अगली सुनवाई एक अगस्त को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की पीठ ने दिया।

पीठ अयोध्या के दो निवासियों हाजी महमूद अहमद और सैयद अखलाक अहमद की ओर से दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई करेगी। याचिका में कहा गया है कि दोनों याची उक्त मामले में न सिर्फ गवाह थे, बल्कि घटना के पीड़ित भी हैं।

गौरतलब है कि सीबीआई की विशेष अदालत ने इस मामले में 30 सितंबर 2020 को सभी आरोपियों को बरी कर दिया था।


Share

Related posts

जॉर्जिया चुनाव में हस्तक्षेप मामले में बुरे फंसे ट्रंप

samacharprahari

रूस का सुखोई-34 फाइटर जेट क्रैश

Prem Chand

युवक की हत्या के बाद लूटपाट, लुटेरे फरार

samacharprahari

राज्य में एक लाख करोड़ का निवेश लक्ष्यः मुख्यमंत्री ठाकरे

samacharprahari

आयकर विभाग ने डिप्टी सीएम के परिवार की सपत्ति जब्त की

samacharprahari

सुप्रीम कोर्ट से गुहार, अग्निपथ स्कीम को चुनौती

Vinay