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बाटला हाउस एनकाउंटर के दोषी आरिज की सजा बरकरार

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नई दिल्ली, 12 अक्टूबर : चर्चित बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में आरोपी आरिज खान की सजा को दिल्ली हाई कोर्ट ने बरकरार रखा है। कोर्ट ने आरिज को मौत की सजा देने से इनकार कर दिया है। बता दें कि बाटला हाउस एनकाउंटर में इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की मौत हो गई थी। आरिज खान पर 18 अगस्त को दिल्ली पुलिस की तमाम दलीलें सुनने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा लिया था।। साथ में 11 लाख रुपये का जुर्माना भी लगा। इसमें से 10 लाख रुपये शर्मा के परिवार के सदस्यों को तुरंत जारी किए जाने का आदेश हुआ।

8 मार्च 2021 को निचली अदालत ने बाटला हाउस के एनकाउंटर के आरोपी आरिज खान को दोषी माना था। इसके बाद 15 मार्च 2021 को आरिज को सजा-ए-मौत की सजा सुनाई थी।


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