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दो सप्ताह में राणे का अवैध निर्माण तोड़े मनपाः कोर्ट

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केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के अवैध निर्माण पर हाई कोर्ट की तल्ख टिप्पणी
प्रहरी संवाददाता, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बंगले के अवैध निर्माण को दो सप्ताह के भीतर ध्वस्त करने का आदेश मनपा प्रशासन को दिया है। हाई कोर्ट ने राणे परिवार के स्वामित्व वाली कंपनी पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की रकम को महाराष्ट्र राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (एमएएलएसए) के पास जमा करने का निर्देश दिया गया है।
राणे परिवार के स्वामित्व वाली कंपनी कालका रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें जुहू बंगले के अवैध निर्माण को नियमित करने के लिए बीएमसी को नए आवेदन पर विचार करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। याचिका पर सुनवाई करने के बाद अदालत ने इसे खारिज कर दिया। राणे की याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि तब तो कोई भी अवैध निर्माण वैध कराने के लिए चला आएगा।
बता दें कि राज्य में जब महाविकास आघाडी की सरकार थी, तब बीएमसी ने राणे के बंगले के अवैध हिस्से को नियमित करने की अर्जी को ठुकरा दिया था। हाई कोर्ट ने बीएमसी के इस फैसले पर मुहर लगाई थी। सरकार बदलने के बाद बीएमसी प्रशासन राणे की दूसरे आवेदन पर सुनवाई के लिए तैयार हो गई। बीएमसी के इस रुख पर अदालत ने भी हैरानी जताई।
कोर्ट ने कहा कि अगर बंगले के अवैध निर्माण को बरकरार रखने या उसे नियमित करने के प्रस्ताव को स्वीकार करने की अनुमति दी जाती है, तो यह महानगर में कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन होगा। इससे दंडात्मक कार्रवाई के डर के बिना किसी भी हद तक अवैध निर्माण करने को प्रोत्साहन मिलेगा। कोर्ट ने कहा कि बंगले के निर्माण में एफएसआई और सीआरजेड नियमों का उल्लंघन किया गया है। इसमें कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता ने स्वीकृत योजना और कानून के प्रावधानों का घोर उल्लंघन करते हुए व्यापक पैमाने पर अवैध निर्माण किया है।

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