मुंबई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जताई है कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की जमानत अर्जी पर सुनवाई में देरी हो रही है। बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में देशमुख के खिलाफ ईडी ने केस दर्ज किया था। इस मामले में उन्हें हिरासत में लिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट से कहा है कि वह इस मामले में जमानत अर्जी पर जल्दी सुनवाई करे। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अगुआई वाली बेंच ने कहा कि जमानत अर्जी लंबित रहने से अनुच्छेद-21 के तहत मिले जीवन और आजादी का अधिकार प्रभावित होता है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि देशमुख की अर्जी 21 मार्च से लंबित है।

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