ताज़ा खबर
Other

गोविंद पानसरे हत्या केस में सरकार की अपील खारिज

Share

 आरोपी समीर गायकवाड को मिली थी जमानत, सरकार ने बेल कैंसिल करने की थी अपील

प्रहरी संवाददाता, मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता गोविंद पानसरे की हत्या के आरोपी की जमानत रद्द करने की मांग को लेकर राज्य सरकार की ओर से दायर की गई अपील को खारिज कर दिया है। इस मामले में न्यायिक अनुशासन की अवहेलना के लिए सोलापुर सत्र न्यायाधीश की खिंचाई भी की है।


बता दें कि सोलापुर के सत्र न्यायाधीश ने 17 जून 2017 को पानसरे केस में आरोपी समीर गायकवाड़ को जमानत दे दी थी। इसके खिलाफ राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में अपील की थी।
गौरतलब है कि 15 फरवरी 2015 को गोविंद पानसरे की मोटरसाइकिल सवारों ने उस समय गोली मार कर हत्या कर दी थी, जब वे पत्नी के साथ सोलापुर में सुबह की सैर से घर वापस लौट रहे थे। घटना के पांच दिन बाद यानी 20 फरवरी 2015 को मुंबई के अस्पताल में पानसरे की मौत हो गई थी। इस मामले की एटीएस जांच कर रही है।

यह भी देखेंः https://samacharprahari.com/news/category/5329/

जस्टिस अनुजा प्रभुदेसाई ने सुनवाई के बाद कहा, जब हाई कोर्ट ने मेरिट के आधार पर आरोपी की बेल खारिज कर दी थी, तो सत्र न्यायाधीश से आरोपी की बेल पर दोबारा सुनवाई करना अपेक्षित नहीं था। केस की स्थितियां बदली थीं तो आरोपी को हाई कोर्ट में बेल के लिए अर्जी लगानी चाहिए थी। आरोपी को जमानत देने के लिए सत्र न्यायाधीश ने जो तरीका अपनाया, वह गंभीर नासमझी को जाहिर करता है।


Share

Related posts

सैनिकों की सैलरी से भी गए पीएम केअर्स में पैसे, सुरक्षा बलों ने दिए 203 करोड़

samacharprahari

पीएम मोदी के सीजेआई चंद्रचूड़ के घर जाने पर छिड़ा विवाद

Prem Chand

भाजपा के पूर्व राजस्व मंत्री की संपत्ति कुर्क

Prem Chand

अब भारत सरकार पर लग रहा है दूसरे देश में लोगों को मरवाने का आरोप: अखिलेश यादव

samacharprahari

सरकार का दावा- सबसे बड़ा बजट, सपा ने कहा – बजट खोखला है

Prem Chand

तेल निकाल रहे हैं पेट्रोल, डीजल और सरकार!

samacharprahari