आरोपी समीर गायकवाड को मिली थी जमानत, सरकार ने बेल कैंसिल करने की थी अपील
प्रहरी संवाददाता, मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता गोविंद पानसरे की हत्या के आरोपी की जमानत रद्द करने की मांग को लेकर राज्य सरकार की ओर से दायर की गई अपील को खारिज कर दिया है। इस मामले में न्यायिक अनुशासन की अवहेलना के लिए सोलापुर सत्र न्यायाधीश की खिंचाई भी की है।
बता दें कि सोलापुर के सत्र न्यायाधीश ने 17 जून 2017 को पानसरे केस में आरोपी समीर गायकवाड़ को जमानत दे दी थी। इसके खिलाफ राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में अपील की थी।
गौरतलब है कि 15 फरवरी 2015 को गोविंद पानसरे की मोटरसाइकिल सवारों ने उस समय गोली मार कर हत्या कर दी थी, जब वे पत्नी के साथ सोलापुर में सुबह की सैर से घर वापस लौट रहे थे। घटना के पांच दिन बाद यानी 20 फरवरी 2015 को मुंबई के अस्पताल में पानसरे की मौत हो गई थी। इस मामले की एटीएस जांच कर रही है।
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जस्टिस अनुजा प्रभुदेसाई ने सुनवाई के बाद कहा, जब हाई कोर्ट ने मेरिट के आधार पर आरोपी की बेल खारिज कर दी थी, तो सत्र न्यायाधीश से आरोपी की बेल पर दोबारा सुनवाई करना अपेक्षित नहीं था। केस की स्थितियां बदली थीं तो आरोपी को हाई कोर्ट में बेल के लिए अर्जी लगानी चाहिए थी। आरोपी को जमानत देने के लिए सत्र न्यायाधीश ने जो तरीका अपनाया, वह गंभीर नासमझी को जाहिर करता है।