लोहारा ईस्ट कोल ब्लॉक आवंटन से जुड़े मामले में सुनाई सजा
मुंबई। दिल्ली की एक अदालत ने महाराष्ट्र में एक कोल ब्लॉक आवंटन में अनियमितताओं से जुड़े मामले में पूर्व कोयला सचिव एच. सी. गुप्ता को तीन साल की जेल की सजा सुनाई है। सीबीआई के अनुसार, वर्ष 2005 से 2011 के बीच आरोपियों ने भारत सरकार के खिलाफ आपराधिक साजिश रची थी।
मामले की जानकारी रखने वाले एक वकील ने बताया कि स्पेशल जज अरुण भारद्वाज ने कोयला मंत्रालय के पूर्व संयुक्त सचिव के. एस. क्रोफा और पूर्व कोयला सचिव एच. सी. गुप्ता को दो साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा, कोफ़्रा पर 50,000 रुपये और गुप्ता पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
अदालत ने लोहारा ईस्ट कोल ब्लॉक आवंटन से जुड़े मामले में दोनों पूर्व अधिकारियों को आपराधिक षड्यंत्र रचने, धोखाधड़ी करने और भ्रष्टाचार का दोषी ठहराया था।
इस बीच, अदालत ने दोषी कंपनी ग्रेस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जीआईएल) के निदेशक मुकेश गुप्ता को आपराधिक षड्यंत्र और धोखाधड़ी के जुर्म में चार साल की जेल की सजा सुनाई और उन पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। कंपनी को भी अलग से दो लाख रुपये का जुर्माना भरने का निर्देश दिया गया है।