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करोड़ों का घोटाला: गुडविन के मालिकों की जमानत याचिका खारिज

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ठाणे। ठाणे जिले की एक अदालत ने हजारों निवेशकों के साथ कई करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में गिरफ्तार किए गए गुडविन ज्वैलर्स के दो मालिकों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश (विशेष मामले) आर. वी. तम्हणेकर ने आरोपी भाइयों ए. एम. सुधीर कुमार और ए. एम. सुनील कुमार को जमानत पर रिहा नहीं करने का आदेश सुनाया। यहदोनों केरल की कंपनी के मालिक हैं। दोनों ने 14 दिसंबर, 2019 को ठाणे अदालत में आत्मसमर्पण किया था। उन्हें बाद में शहर पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने गिरफ्तार किया था।
बता दें कि गहने बेचने वाली कंपनी ने पिछले साल दिवाली से कुछ दिन पहले ठाणे, पालघर, मुंबई और महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में अपनी दुकानें अचानक बंद कर दी थीं। कंपनी की स्वर्ण एवं सावधि जमा योजनाओं में निवेश करने वाले सैकड़ों लोगों का पैसा डूब गया था। दोनों आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी), 406 (आपराधिक विश्वासघात) एवं 34 (समान मंशा) सहित भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और महाराष्ट्र वित्तीय प्रतिष्ठानों में जमाकर्ताओं के हित संरक्षण (एमपीआईडी) कानून एवं अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था।
आरोपियों के खिलाफ एमपीआईडी कानून के तहत कुल 11 अपराध दर्ज किए गए थे। इन लोगों पर 176 करोड़ 96 लाख 83 हजार 413 रुपए का (कथित) घोटाला करने के आऱोप हैं। इसके अलावा आरोपियों के खिलाफ आईपीसी के प्रावधानों के तहत 13 करोड़ 61 लाख 78 हजार 787 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी का केस भी दर्ज है।


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