मुंबई। मुंबई की एक विशेष अदालत ने कथित भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग के मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की जमानत अर्जी शुक्रवार को खारिज कर दी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को 4 अक्टूबर को ईडी की ओर से दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत जमानत दी थी। इसके बाद देशमुख (71) ने सीबीआई के केस में जमानत मांगी थी।
एनसीपी के सीनियर नेता को पिछले साल 2 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। वह तब से न्यायिक हिरासत में हैं। उन्हें पिछले सप्ताह एंजियोग्राफी के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
बता दें कि मार्च 2021 में मुंबई पुलिस के तत्कालीन कमिश्नर परमबीर सिंह ने आरोप लगाया था कि देशमुख ने पुलिस अधिकारियों को मुंबई में रेस्तरां और बार से हर महाने 100 करोड़ रुपये उगाही करने को कहा था।