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ईडी मामले में सरकारी गवाह बनने की सचिन वाजे की याचिका खारिज

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डिजिटल न्यूज डेस्क, मुंबई। मुंबई की एक विशेष अदालत ने बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे की उस याचिका को बुधवार को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने धन शोधन के एक मामले में सरकारी गवाह बनने की इच्छा जताई थी। धन शोधन के इस मामले में, एनसीपी (शरद पवार) नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख आरोपी हैं।
धन शोधन निवारण अधिनियम मामलों के विशेष न्यायाधीश ए यू कदम ने वाजे की अर्जी खारिज कर दी। विस्तृत आदेश तत्काल उपलब्ध नहीं हुआ है। वर्ष 2022 में, एक अन्य विशेष अदालत ने वाजे को संबंधित भ्रष्टाचार मामले में सरकारी गवाह या अभियोजन पक्ष का गवाह बनने की अनुमति दी थी, जिसमें देशमुख भी शामिल थे। मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा की जा रही है।


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