मुंबई। नौकरी बदलने पर पीएफ की तरह ग्रैच्युटी ट्रांसफर का भी मौका नौकरीपेशा तबके को मिल सकता है। सरकार-यूनियन और इंडस्ट्री के बीच मौजूदा ग्रैच्युटी स्ट्रक्चर में बदलाव पर सहमति बन गई है और इसे सोशल सिक्योरिटी कोड से जुड़े नियमों में शामिल किया जा सकता है। इस संदर्भ में नोटिफिकेशन अगले माह आ सकता है। श्रम मंत्रालय-यूनियन-इंडस्ट्री की बैठक में ग्रैच्युटी ट्रांसफर को लेकर सहमति बनी है। ग्रैच्युटी को सीटीसी का जरूरी हिस्सा बनाने का भी प्रस्ताव है। ये प्रावधान सोशल सिक्योरिटी कोड के नियम में शामिल होगा। हालांकि बैठक में ग्रेच्युटी के लिए वर्किंग डे बढ़ाने पर इंडस्ट्री सहमत नहीं पाई है। इंडस्ट्री, ग्रेच्युटी के लिए वर्किंग डे 15 दिन से 30 दिन करने के प्रस्ताव पर सहमत नहीं है।
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