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अदालत से फ्यूचर रिटेल को अगली सुनवाई तक राहत

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कोर्ट ने स्थगित किया रिलायंस सौदे पर लगा स्टे, 30 अप्रैल को होगी सुनवाई, अमेजन को नोटिस जारी

प्रहरी संवाददाता, मुंबई।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (एफआरएल) को राहत भरा फैसला सुनाया है। अदालत ने 24,713 करोड़ रुपये के रिलायंस सौदे पर रोक लगाने के एकल न्यायाधीश के फैसले को स्थगित कर दिया है। रिलायंस के साथ एफआरएल के इस सौदे को लेकर अमेरिका की ई- वाणिज्य कंपनी अमेजन ने एतराज जताया था। खंड पीठ मामले की अगली सुनवाई 30 अप्रैल को करेगी। फ्यूचर ग्रुप जनवरी से अमेजन के साथ एक कानूनी लड़ाई में उलझा हुआ था, जिसके बाद अमेजन ने दिल्ली हाई कोर्ट में फ्यूचर ग्रुप की संपत्ति को आरआईएल को बेचे जाने को चुनौती दी थी।

एकल न्यायधीश का फैसला स्थगित
दिल्ली उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायधीश डी. एन. पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की एक खंड पीठ ने फ्यूचर समूह की अपील पर सुनवाई करते हुए एकल न्यायधीश के 18 मार्च के फैसले पर रोक लगाने के साथ ही अमेजन को नोटिस भी जारी किया है। हम एकल न्यायधीश के 18 मार्च 2021 के फैसले को सुनवाई की अगली तिथि तक स्थगित करते हैं। फ्यूचर समूह की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने उच्च न्यायालय में एकल न्यायाधीश के सभी आदेशों को स्थगित करने का आग्रह किया था। अमेजन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल सुब्रमणियम ने कहा कि यह एकल न्यायधीश के आदेश को शीर्ष न्यायालय के संज्ञान में लाना उचित था।


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