मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को एक बयान में कहा कि गैंगस्टर इकबाल मिर्ची की मुंबई में स्थित लगभग 500 करोड़ रुपये की संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है। जांच एजेंसी ने कहा कि तस्करी, विदेशी मुद्रा की हेराफेरी करने और मादक पदार्थों से संबंधित दो केंद्रीय कानूनों के तहत संपत्ति कुर्क की गई है। इसके तहत मुंबई के वर्ली इलाके में स्थित राबिया मेंशन, मरियम लॉज और सी व्यू नामक संपत्तियों को कुर्क किया गया है। अब तक पीएमएलए के तहत ईडी ने लगभग 700 करोड़ की संपत्तियों की कुर्की प्रक्रिया पूरी कर ली है।
बता दें कि मिर्ची को मादक पदार्थों की तस्करी और जबरन वसूली मामलों में दाऊद इब्राहिम का कथित रूप से दाहिना हाथ बताया जाता था। ईडी ने मिर्ची और उसके सहयोगियों के खिलाफ ”सबूत एकत्रित” किये थे, जिनके आधार पर तस्करों एवं विदेशी मुद्रा हेरफेर अधिनियम (सफेमा) और स्वापक नियंत्रण एवं मन: प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत इनकी संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया था। सक्षम प्राधिकारण एसएएफईएमए और एनडीपीएस के तहत दायर मामलों पर निर्णय लेता है।
ईडी ने एक बयान में कहा, ”आदेश के अनुसार, उन संपत्तियों से संबंधित सभी हस्तांतरणों और लेन-देन को अमान्य घोषित किया गया है। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत ईडी द्वारा की गई जांच के अनुसार इन संपत्तियों का अनुमानित मूल्य करीब 500 करोड़ रुपये है। ईडी ने मुंबई पुलिस द्वारा मिर्ची के खिलाफ दायर कई प्राथमिकियों का अध्ययन करने के बाद पिछले साल उसके, उसके परिवार और अन्य के खिलाफ धनशोधन का मामला दर्ज किया था। मिर्ची की साल 2013 में लंदन में मौत हो गई थी।
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