ताज़ा खबर
OtherPoliticsTop 10ताज़ा खबर

सुप्रीम कोर्ट में सोरेन की याचिका खारिज, हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने को कहा

Share

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री को नहीं मिली राहत

डिजिटल न्यूज डेस्क, नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर उनकी याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की विशेष पीठ ने याचिका खारिज करते हुए सोरेन को अपनी जमानत के लिए झारखंड उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने को कहा है।

बता दें कि हेमंत सोरेन को झारखंड में कथित भूमि घोटाले से संबंधित धन शोधन के एक मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को एक नाटकीय घटनाक्रम के बाद में गिरफ्तार किया था। उन्होंने बुधवार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। राज्य की विशेष अदालत ने गुरुवार को उन्हें एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने दलील दी कि तत्काल मामले की सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी को ऐसा लाभ कभी नहीं मिलेगा।

सोरेन की ओर से वरिष्ठ वकील ए एम सिंघवी ने याचिका पर यह कहते हुए तत्काल सुनवाई की गुहार लगाई थी कि उनके गिरफ्तारी के तरीके इससे देश की राजनीति पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। यह भी दलील दी कि शीर्ष अदालत को मामले पर विचार करने का समवर्ती क्षेत्राधिकार मिला हुआ है। याचिकाकर्ता का पक्ष रख रहे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि यह अदालत हमेशा अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकती है। पीठ पर इन दलीलों का कोई असर नहीं पड़ा और उसने याचिका खारिज कर दी।

Share

Related posts

एक अरब साल का है सबसे युवा सितारा

Prem Chand

पुंछ जिले में सीजफायर का उल्लंघन, एक जवान शहीद

Prem Chand

फ़ोर्ब्स की टॉप 10 में शामिल इकलौते बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार

samacharprahari

तोड़ू कार्रवाई से राज्य सरकार का कोई संबंध नहीं: पवार

samacharprahari

पार्टी का नाम और सिंबल जब्त करना ‘अन्याय’ः ठाकरे गुट

samacharprahari

‘हिमालय के योगी के कहने पर फैसले लेती थीं NSE की पूर्व एमडी’

Amit Kumar