– विधानसभा अध्यक्ष अयोग्यता याचिकाओं पर आधिकारिक फैसला सुनाने को तैयार
डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके खेमे के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने में चार महीने की देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को कड़ी फटकार लगाई है। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने संकेत दिए कि वे 13 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई करेंगे।
बता दें कि शिंदे गुट के साथ गठबंधन करने वाले विधायकों की अयोग्यता पर निर्णय लेने में स्पीकर द्वारा निर्णय लेने में की जा रही देरी को देखते हुए शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने 18 सितंबर को टिप्पणी करते हुए कहा कि स्पीकर को शीर्ष अदालत की गरिमा का पालन करना होगा और उन्हें एक सप्ताह की अवधि के भीतर याचिकाओं पर सुनवाई करने का निर्देश दिया था। उच्चतम न्यायालय की फटकार के बाद सोमवार को विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने दोनों गुटों की बातें सुनी।
इससे पहले मई में संविधान पीठ ने भी निर्देश दिया था कि महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को शिंदे सहित शिवसेना विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर उचित समय में फैसला करना चाहिए। शिवसेना (यूबीटी) नेता सुनील प्रभु ने 4 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि एकनाथ शिंदे को अवैध रूप से मुख्यमंत्री बनाए रखने के लिए अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने में स्पीकर देरी कर रहे हैं।