दिल्ली हाई कोर्ट ने हलफनामा दाखिल करने का दिया था आदेश
मुंबई। देश की खुफिया ब्यूरो (आईबी) ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया है कि उसने 2006 के मुंबई ट्रेन धमाका मामले के संबंध में कोई रिपोर्ट तैयार नहीं की है और न ही गृह मंत्रालय में कोई रिपोर्ट जमा कराई है। अदालत ने जनवरी में आईबी को इस संबंध में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था।
आईबी की ओर से दिये गए हलफनामे में कहा गया है कि न तो एजेंसी ने 2009 में और न ही 11 जुलाई 2006 को धमाकों के तत्काल बाद कोई रिपोर्ट तैयार की थी। मुंबई की पश्चिम उपनगरीय रेलवे की ट्रेनों में सात आरडीएक्स धमाकों में 189 लोगों की मौत हो गई थी और 829 लोग घायल हो गए थे। केन्द्र सरकार के वकील राहुल शर्मा की ओर से हलफनामा दाखिल किया गया था। आईबी की ओर से पेश अधिवक्ता सी. के. भट्ट ने कहा कि मामले की जांच महाराष्ट्र पुलिस के आतंकवाद रोधी दस्ते (एटीएस) ने की थी। धमाकों के संबंध में मौत की सजा पाने वाले एहतेशाम कुतुबुद्दीन सिद्दीक की याचिका पर न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने 27 जनवरी को आईबी को यह हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था।
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